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Budaun News: पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने वाले को नौ साल की सजा

Sat, 27 May 2023 12:47 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 27 May 2023 12:47 AM IST
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Nine years imprisonment for the murderous attack on the police party
- कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी डाला
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- जुलाई 2012 में चार लोग युवक का अपहरण कर ले जा रहे थे,
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के करीब 11 साल पुराने मामले में नामजद एक आरोपी को स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने नौ साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला गया है। एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा के मुताबिक, एसओ बिसौली रनवीर सिंह ने 30 जुलाई 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस पार्टी को मुखबिर ने सूचना दी कि चार-पांच बदमाश एक यूएसवी में बिसौली के एक लड़के का अपहरण करके ले जा रहे हैं। जल्दी की जाए तो सभी को पकड़ा जा सकता है। पुलिस पार्टी ने सूचना के आधार पर गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उसमें सवार लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने सभी को पकड़ लिया।

पुलिस ने दिनेश पंडित, रतीराम, मुकेश और सतीश उर्फ टिंकू पुत्र राममूर्ति निवासी मोहल्ला पटियाली सराय थाना कोतवाली बदायूं के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सतीश उर्फ टिंकू ने कोर्ट में जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र दिया। इस पर बाकी लोग बरी कर दिए गए। स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने आरोपी सतीश उर्फ टिंकू को मुजरिम ठहराते हुए नौ साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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