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Budaun News: मतदान स्थल के सौ मीटर की परिधि में मोबाइल और तरल पदार्थ प्रतिबंधित
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- ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को छोड़कर अन्य सभी का अस्त्र-शस्त्र ले जाना रहेगा निषेध
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। एडीएम प्रशासन विजय कुमार सिंह ने मतदान और मतगणना को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपील की है कि सभी प्रत्याशी और अभिकर्ता चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार, मतदान दिवस पर प्रत्याशियों, उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन और तरल पदार्थ मतदान स्थल के सौ मीटर की परिधि में ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी दल या प्रत्याशी का टेंट नहीं लगाया जाएगा।
मतदान के दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र नहीं ले जा सकेंगे। अगर कोई जबरन प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी दल और उम्मीदवार इसका ध्यान रखें। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। एडीएम प्रशासन विजय कुमार सिंह ने मतदान और मतगणना को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अपील की है कि सभी प्रत्याशी और अभिकर्ता चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार, मतदान दिवस पर प्रत्याशियों, उनके अभिकर्ताओं और मतदाताओं का मोबाइल फोन और तरल पदार्थ मतदान स्थल के सौ मीटर की परिधि में ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी दल या प्रत्याशी का टेंट नहीं लगाया जाएगा।
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मतदान के दौरान ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र नहीं ले जा सकेंगे। अगर कोई जबरन प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सभी दल और उम्मीदवार इसका ध्यान रखें। कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
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