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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास

Thu, 04 Dec 2025 01:13 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 04 Dec 2025 01:13 AM IST
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Man sentenced to ten years' imprisonment for raping a teenager
बदायूं। नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कक्ष दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने दोषी करार दिया है। उसे दस साल कैद की सजा के साथ ही 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
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मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 24 अगस्त 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके गांव का रहने वाला अनिल दूध खरीद करने के लिए घर-घर दूध दुहाई कराता है। 23 अगस्त की रात किसी समय अनिल उसकी नाबालिग बेटी को ववलेश और उसकी बहन की मदद से साथ ले गया। आरोपी तीन बाइकाें से आए थे। ले जाते समय उसके चचेरे भाई ने पीछा किया, लेकिन यह लोग भाग निकले।
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पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी व किशोरी को अपनी अभिरक्षा में ले लिया। आरोपी को जेल भेजकर पीड़िता को कोर्ट में बयान दर्ज कराने को पेश किया गया।
किशोरी ने बताया कि 23 अगस्त की रात 12 बजे वह शौच के लिए जा रही थी। तभी अनिल और दो अज्ञात व्यक्ति जबरन उसे बाइक पर बैठाकर ले गए। एक अनजाने स्थान पर ले जाकर मुझे नशीला पदार्थ खिला दिया। इसके बाद अनिल ने इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती गलत काम किया।
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विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित करते हुए अनिल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के पश्चात अनिल को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई है।
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