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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को दस साल कारावास की सजा

Sat, 15 Feb 2025 09:53 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 15 Feb 2025 09:53 PM IST
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Man sentenced to 10 years imprisonment for raping a minor girl
बदायूं। किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दस साल की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए देने का आदेश दिया है।
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थाना उझानी क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने 5 जून 2019 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा था कि विक्रम मौर्य पिछले कुछ समय से उसको प्रेमजाल में फंसाकर घरवालों की गैर मौजूदगी में घर आता और उससे संबंध बनाता था। विरोध करने पर विक्रम ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
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यही कारण रहा कि पीड़िता ने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद पीड़िता को जांच कराने पर पता चला कि वह गर्भवती हो गई है। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर व दलीलें सुनने के बाद दोषी विक्रम को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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