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Budaun News: किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास
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बदायूं। किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कैद की सजा सुनते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है ।
सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने 31 अगस्त 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी 26 अगस्त 2017 को दो बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। पुलिस ने अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर किशोरी को पकड़ा और उसे कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराया। किशोरी ने बताया कि संभल जिले के बल्लभपुर निवासी रामवीर उर्फ सोनू यादव ने 26 अगस्त को फोन करके उसके कचहरी की तरफ बुलाया। वहां से वह बहजोई ले गया। वहां उसने अपने एक रिश्तेदार के घर रखा। जबरदस्ती मांग में सिंदूर भरा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने आरोपी रामवीर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास कैद की सजा सुनाई है।
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सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने 31 अगस्त 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी 26 अगस्त 2017 को दो बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। पुलिस ने अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर किशोरी को पकड़ा और उसे कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराया। किशोरी ने बताया कि संभल जिले के बल्लभपुर निवासी रामवीर उर्फ सोनू यादव ने 26 अगस्त को फोन करके उसके कचहरी की तरफ बुलाया। वहां से वह बहजोई ले गया। वहां उसने अपने एक रिश्तेदार के घर रखा। जबरदस्ती मांग में सिंदूर भरा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने आरोपी रामवीर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास कैद की सजा सुनाई है।
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