फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Life imprisonment for the accused of kidnapping and raping a teenager

Budaun News: किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास

Fri, 19 Sep 2025 02:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 19 Sep 2025 02:09 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for the accused of kidnapping and raping a teenager
बदायूं। किशोरी को भगाकर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कैद की सजा सुनते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है ।
विज्ञापन


सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने 31 अगस्त 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी 26 अगस्त 2017 को दो बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। पुलिस ने अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज कर किशोरी को पकड़ा और उसे कोर्ट में पेश कर बयान दर्ज कराया। किशोरी ने बताया कि संभल जिले के बल्लभपुर निवासी रामवीर उर्फ सोनू यादव ने 26 अगस्त को फोन करके उसके कचहरी की तरफ बुलाया। वहां से वह बहजोई ले गया। वहां उसने अपने एक रिश्तेदार के घर रखा। जबरदस्ती मांग में सिंदूर भरा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने आरोपी रामवीर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास कैद की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed