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Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

Thu, 23 Feb 2023 12:45 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 23 Feb 2023 12:45 AM IST
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Life imprisonment for raping a minor
बदायूं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है। जुर्माने की धनराशि जमा होने पर आधी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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थाना बिसौली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 27 जुलाई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक उसकी नाबालिग बेटी बिसौली के मौर्य कॉलोनी में रहने वाले नेकपाल खेत पर मजदूरी करती थी। घटना वाले दिन दोपहर में नेकपाल उसे बहलाकर अपने साथ गोदाम में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। हालत खराब होने पर नेकपाल ने उसे घर भेज दिया।
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महिला जब घर आई तो उसे बेटी ने घटना की जानकारी दी। पुलिस ने नेकपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने नेकपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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वर्जन
मुजरिम का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय कोटि का अपराध है। ऐसे अपराध से पीड़िता की गरिमा को तो आघात पहुंचता ही है, साथ ही बालिका के मन में जीवन भर के लिए कुंठा व पीड़ा भर जाती है। इससे पीड़िता जीवनपर्यंत नहीं उबर पाती है। इस प्रकार का अपराध सामाजिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत घृणित अपराध है। ऐसे कृत्य के लिए मुजरिम को अंतिम सांस तक के आजीवन कारावास भोगने की सजा देने को मैं उचित समझता हूं। - दीपक यादव, स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट
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