फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Life imprisonment for raping a minor

Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 15 Jul 2026 01:37 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Wed, 15 Jul 2026 01:37 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for raping a minor
बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट अनीता-प्रथम ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजेश उर्फ खन्ना पुत्र पुत्तूलाल को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास तथा 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार, थाना कादरचौक क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 अक्तूबर, 2024 की रात उसकी दोनों बेटियां गांव में मेला देखने गई थीं। रात करीब 11:05 बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी अकेले घर लौटी और बताया कि टॉयलेट जाने के दौरान राजेश उर्फ खन्ना ने उससे दुष्कर्म किया। परिजनों ने उसे पहले सरकारी अस्पताल उझानी और बाद में बदायूं के महिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया।
विज्ञापन

मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर पॉक्सो एक्ट में एक माह और एससी-एसटी एक्ट में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed