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Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
Wed, 15 Jul 2026 01:37 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Wed, 15 Jul 2026 01:37 AM IST
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बदायूं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट अनीता-प्रथम ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजेश उर्फ खन्ना पुत्र पुत्तूलाल को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास तथा 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, थाना कादरचौक क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 अक्तूबर, 2024 की रात उसकी दोनों बेटियां गांव में मेला देखने गई थीं। रात करीब 11:05 बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी अकेले घर लौटी और बताया कि टॉयलेट जाने के दौरान राजेश उर्फ खन्ना ने उससे दुष्कर्म किया। परिजनों ने उसे पहले सरकारी अस्पताल उझानी और बाद में बदायूं के महिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया।
मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर पॉक्सो एक्ट में एक माह और एससी-एसटी एक्ट में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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अभियोजन के अनुसार, थाना कादरचौक क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 24 अक्तूबर, 2024 की रात उसकी दोनों बेटियां गांव में मेला देखने गई थीं। रात करीब 11:05 बजे उसकी 12 वर्षीय बेटी अकेले घर लौटी और बताया कि टॉयलेट जाने के दौरान राजेश उर्फ खन्ना ने उससे दुष्कर्म किया। परिजनों ने उसे पहले सरकारी अस्पताल उझानी और बाद में बदायूं के महिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया गया।
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मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड जमा न करने पर पॉक्सो एक्ट में एक माह और एससी-एसटी एक्ट में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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