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सीएम पर अभद्र टिप्पणी की ऐसी सजा: किशोर को 15-15 दिन गोशाला व सार्वजनिक स्थल पर करनी होगी सफाई, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला

Sun, 22 May 2022 07:51 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: आकाश दुबे Updated Sun, 22 May 2022 07:51 PM IST
सार

बदायूं के एक किशोर को सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी करने पर किशोर न्याय बोर्ड ने अनोखी सजा दी है।सजा के तहत अब किशोर को 15 दिन गोशाला और 15 दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर सफाई करनी होगी।

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Juvenile Justice Board gave a unique punishment to a juvenile from badaun for making indecent comment on CM
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

बदायूं में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक किशोर को किशोर न्याय बोर्ड ने एक अनोखी सजा दी है। सजा के तहत अब किशोर को 15 दिन गोशाला और 15 दिन किसी सार्वजनिक स्थल पर सफाई करनी होगी।

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पिछले दिनों एक किशोर ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसका दोष सिद्ध होने पर किशोर न्याय बोर्ड (जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड) ने उसकी पहली गलती मानते हुए व सुधरने का एक और मौका देते हुए आईटी की धारा 67 के अंतर्गत अनोखी सजा दी है।

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किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट आंचल अधाना, न्यायिक सदस्यगण प्रमिला गुप्ता व अरविंद कुमार गुप्ता ने किशोर की स्वच्छता अभियान में सहभागिता कराते हुए 15 दिन तक किसी सार्वजनिक स्थल पर तथा 15 दिन गोशाला में सेवा में योगदान देने का आदेश दिया।

शनिवार को दिया गया यह आदेश दोष सिद्ध किशोरी-किशोरियो को त्वरित न्याय के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक सेवा करवाने के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। लोगों ने भी बोर्ड के इस आदेश की सराहना की है।

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