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Budaun News: बिना अनुमति अवैध होर्डिंग्स से पटा शहर, आंधी-बारिश में बड़े हादसे का खतरा

Sat, 09 May 2026 01:14 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 09 May 2026 01:14 AM IST
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Illegal hoardings without permission fill the city, risking major accidents during storms and rains
जिला अस्पताल के पास लगे होर्डिंग। संवाद
बदायूं। शहर में अवैध होर्डिंग्स का जाल लगातार फैलता जा रहा है। प्रमुख चौराहों, बाजारों, मुख्य सड़कों और रिहायशी इलाकों तक बिना अनुमति बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड लगाए गए हैं। नगर पालिका प्रशासन से अनुमति लिए बिना लगाए गए ये होर्डिंग्स अब लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। खासतौर पर मौसम में आए बदलाव और लगातार आंधी-बारिश के बीच इनके गिरने की आशंका बढ़ गई है।
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शहर के रोडवेज चौराहा, कचहरी सड़क, इंदिरा चौक, स्टेशन सड़क, बाजार क्षेत्रों समेत कई स्थानों पर लोहे के फ्रेम पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगे हुए हैं। कई स्थानों पर बिजली के खंभों, डिवाइडर और इमारतों की छतों पर भी अवैध तरीके से विज्ञापन बोर्ड टांग दिए गए हैं। इनमें कई होर्डिंग्स काफी पुराने और जर्जर हालत में हैं। हाल ही में जिले में तेज आंधी और बारिश के दौरान कई स्थानों पर पेड़ और बिजली पोल गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में कमजोर होर्डिंग्स के गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। व्यस्त सड़कों पर इन बोर्डों के गिरने से राहगीरों, वाहन चालकों और दुकानदारों की जान जोखिम में पड़ सकती है।
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रोडवेज चौराहे के पास लगे हैं सबसे ज्यादा होर्डिंग
-अवैध होर्डिंग ने सबसे ज्यादा दशा रोडवेज चौराहे के पास में बिगाड़ रखी है। यहां पर नालों के किनारे लोहे खंभे करीब 15 से अधिक बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। जिन पर प्राइवेट एजेंसियों ने बिना पालिका की मर्जी के अवैध रूप से मनमर्जी तरीके से होर्डिंग लगा दिए हैं। सबसे ज्यादा व्यस्ततम सड़क होने की वजह से वजह से अगर यह होर्डिंग कभी गिरे तो जनहानि होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सका है।
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इंदिरा चौक, कचहरी सड़क भी नहीं है पीछे
-शहर में अवैध होर्डिंग वैसे तो हर प्रमुख सड़क से लेकर तिराहे-चौराहों पर लगे हैं। लेकिन इनमें इंदिरा चौक और कचहरी सड़क अवैध होर्डिंग को हब माना जाता है। यहां पर जिसका मन आता है, वह अपने होर्डिंग लगाकर चला जाता है। तब तक टूटकर वह गिर न जाए या कोई उसके ऊपर दूसरा होर्डिंग न लगाए दें, तब तक वह होर्डिंग यूं ही लगे रहते हैं।
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यह है नियम
-कार्यक्रम खत्म होने के बाद सामान्य नियम के तहत 24 से 48 घंटे के बाद के भीतर आयोजकों को अपने होर्डिंग और फ्लैक्स हटाने होते हैं। कई मामलों में सात दिनों की समय सीमा निर्धारित है। इसके बाद में होर्डिंग को अवैध माना जाता है और पालिका प्रशासन इन्हें हटा देता है, लेकिन शहर में यह नियम लागू नहीं हो रहा है। कुछ होर्डिंग तो ऐसे हैं, जो महीनों पहले कार्यक्रम खत्म हो चुके हैं। वह होर्डिंग आज भी लगे हैं। जो कभी भी गिर सकते हैं।
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दातागंज में गिर चुका है यूनिक पोल तक
-दातागंज में बृहस्पतिवार को आई आंधी में यूनिक पोल तक गिर गया है। हालांकि गनीमत यह रही जिस वक्त यह यूनिक पोल गिरा था। उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। ऐसे में एक बड़ा हादसा टल गया है। वरना जनहानि होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

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वर्जन--
-शहर में होर्डिंग्स लगाने के ठेका को लेकर टेंडर निकाला जा चुका है। 25 जून को यह खुल जाएगा। इसके बाद में जगहों पर चिह्नित करते हुए अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।
-विनय कुमार मणि त्रिपाठी, ईओ बदायूं

जिला अस्पताल के पास लगे होर्डिंग। संवाद

जिला अस्पताल के पास लगे होर्डिंग। संवाद

जिला अस्पताल के पास लगे होर्डिंग। संवाद

जिला अस्पताल के पास लगे होर्डिंग। संवाद

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