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पति, सास-ससुर को सात साल की सजा
बदायूं
Updated Mon, 11 Jan 2016 08:53 PM IST
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दहेज हत्या में जान गंवाने वाली एक महिला को शुक्रवार को आखिरकार न्याय मिल गया। उसकी हत्या करने के दोषी पति समेत सास-ससुर को भी सात साल की सजा सुनाई गई। सहसवान क्षेत्र के गांव रसूलपुर डांस में दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या की गई थी। इस मामले में अपर न्यायाधीश वीरेंद्र पांडेय ने पति एवं सास ससुर को सात साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में मृतका के भाई हरिओम पुत्र नरेशपाल ने 27 नवंबर 2015 को तहरीर दी थी। उसमें कहा था कि उसकी बहन की शादी प्रसन्न कुमार उर्फ प्रशांत के साथ 14 जून 2015 को हुई थी। शादी के बाद ही आरोपी उसकी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ितकरने लगे थे। साथ 50 हजार रुपये नगद और कार की मांग कर रहे थे। वह 26 नवंबर को बहन को बुलाने के लिए गया था, तो उसके ससुर ने रायफल तानते हुए बहन को भेजने से मना कर दिया था और उसी रात को उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जज ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए मृत महिला के पति प्रशांत, ससुर राजेश्वर और सास राममूर्ति को दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी ने की।
इस मामले में मृतका के भाई हरिओम पुत्र नरेशपाल ने 27 नवंबर 2015 को तहरीर दी थी। उसमें कहा था कि उसकी बहन की शादी प्रसन्न कुमार उर्फ प्रशांत के साथ 14 जून 2015 को हुई थी। शादी के बाद ही आरोपी उसकी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ितकरने लगे थे। साथ 50 हजार रुपये नगद और कार की मांग कर रहे थे। वह 26 नवंबर को बहन को बुलाने के लिए गया था, तो उसके ससुर ने रायफल तानते हुए बहन को भेजने से मना कर दिया था और उसी रात को उसकी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। जज ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए मृत महिला के पति प्रशांत, ससुर राजेश्वर और सास राममूर्ति को दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी ने की।
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