फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Husband convicted of dowry death sentenced to 20 years in prison

Budaun News: दहेज हत्या के दोषी पति को 20 साल की सजा

Sun, 25 May 2025 12:39 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 May 2025 12:39 AM IST
विज्ञापन
Husband convicted of dowry death sentenced to 20 years in prison
बदायूं। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी करने के बाद दहेज की खातिर पत्नी की मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने वाले पति को दोषी करार दिया है। उन्होंने पति को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

एडीजीसी मदनलाल राजपूत के अनुसार थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के गांव आमगांव निवासी रामा पत्नी वेदराम ने अपनी बेटी विमलेश की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 22 जनवरी 2019 को नन्हे पुत्र रामचंद्र निवासी मोहल्ला लोची नगला थाना कोतवाली के साथ की थी। उसकी पुत्री को ससुराल वाले कम दहेज की खातिर प्रताड़ित करते थे। दो जून को उसकी पुत्री को ससुराल वालों ने दहेज के लिए पीटा। तीन जून की शाम उसके पति नन्हे, ससुर रामचंद्र, जेठ सुरेश, देवर मुकेश, ननद उषा ने मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। पांच जून को जिला अस्पताल बरेली में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद नन्हे को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed