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Budaun News: नीलकंठ महादेव-जामा मस्जिद मामले की सुनवाई आज
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बदायूं। नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामले की सुनवाई सोमवार 27 अक्तूबर को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन सुमन तिवारी के लंबे अवकाश पर जाने से जिला जज विवेक संगल ने इस मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट पुष्पेंद्र चौधरी की कोर्ट में भेज दिया था।
नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन सुमन तिवारी की कोर्ट में चल रहा था। 17 जुलाई को न्यायाधीश के अवकाश पर होने से सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए 24 जुलाई तारीख लगाई गई। 24 जुलाई को कोर्ट पहुंचे वादी पक्ष के अधिवक्ताओं को जानकारी हुई कि इस कोर्ट की न्यायाधीश सुमन तिवारी लंबे अवकाश पर हैं।
इस कारण मुकदमे से जुड़ी फाइल को जिला जज ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट पुष्पेंद्र चौधरी की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। कोर्ट पहुंचने पर वादी व अधिवक्ताओं को इस मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त करने की तारीख दी गई। पिछली सुनवाई को कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 27 अक्तूबर लगा दी थी।
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विदित हो अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल ने 2022 में दावा किया था कि जामा मस्जिद की जगह पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस दावे को खारिज करते हुए मंदिर के अस्तित्व से इंकार किया है। आज मामले में सुनवाई होनी है।
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नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन सुमन तिवारी की कोर्ट में चल रहा था। 17 जुलाई को न्यायाधीश के अवकाश पर होने से सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए 24 जुलाई तारीख लगाई गई। 24 जुलाई को कोर्ट पहुंचे वादी पक्ष के अधिवक्ताओं को जानकारी हुई कि इस कोर्ट की न्यायाधीश सुमन तिवारी लंबे अवकाश पर हैं।
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इस कारण मुकदमे से जुड़ी फाइल को जिला जज ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट पुष्पेंद्र चौधरी की अदालत में ट्रांसफर कर दिया था। कोर्ट पहुंचने पर वादी व अधिवक्ताओं को इस मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त करने की तारीख दी गई। पिछली सुनवाई को कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख 27 अक्तूबर लगा दी थी।
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विदित हो अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल ने 2022 में दावा किया था कि जामा मस्जिद की जगह पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस दावे को खारिज करते हुए मंदिर के अस्तित्व से इंकार किया है। आज मामले में सुनवाई होनी है।