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बलात्कारी को 10 साल की कैद
बदायूं
Updated Mon, 12 Jan 2015 08:04 PM IST
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न्यायालय तृतीय अपर सेशन जज रीता कौशिक ने सामूहिक बलात्कार के मामले में
एक को 10 साल की कैद सहित 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि
दूसरे सह आरोपी की सुनवाई अलग की गई है। जुर्माना राशि से 20 हजार रुपये
प्रतिकर बतौर पीड़िता को मिलेंगे।
घटना थाना उसावां के गांव फतेहगढ़ की है। दो मई 2010 की रात घर में सो रही एक महिला को गांव के राजेश्वर और नन्हू उर्फ नन्हे ने राइफल, चाकू का भय दिखाकर दबोच लिया और महिला को अगवा कर जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करके फरार हो गए थे।
न्यायाधीश कौशिक ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद महिला से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाकर राजेश्वर को 10 साल कैद सहित 25 हजार रुपये जुर्माना की कड़ी सजा सुनाई है जबकि दूसरे आरोपी नन्हू की गैरहाजिरी के चलते सुनवाई अलग की गई है। जुर्माना की रकम से 20 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति बतौर देने का भी आदेश दिया है।
घटना थाना उसावां के गांव फतेहगढ़ की है। दो मई 2010 की रात घर में सो रही एक महिला को गांव के राजेश्वर और नन्हू उर्फ नन्हे ने राइफल, चाकू का भय दिखाकर दबोच लिया और महिला को अगवा कर जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म करके फरार हो गए थे।
न्यायाधीश कौशिक ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद महिला से दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाकर राजेश्वर को 10 साल कैद सहित 25 हजार रुपये जुर्माना की कड़ी सजा सुनाई है जबकि दूसरे आरोपी नन्हू की गैरहाजिरी के चलते सुनवाई अलग की गई है। जुर्माना की रकम से 20 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति बतौर देने का भी आदेश दिया है।