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Budaun News: छेड़खानी में दोषी को चार साल की कैद

Tue, 30 Sep 2025 02:05 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 30 Sep 2025 02:05 AM IST
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Four-year jail term for man found guilty of molestation
बदायूं। किशोरी से छेड़खानी करने वाले को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अलापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 23 मार्च 2023 को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी बेटी अपनी छोटी बहन के साथ दुकान पर साबुन और मोमबत्ती लेने गई थी। तभी गांव के ही अंकित ने उसकी बेटी को पीछे से दबोच लिया। इससे पीड़िता का कुर्ता फट गया। अंकित कई बार उसकी बेटी को परेशान कर चुका है। उसके पिता राजेश से शिकायत की मगर उसपर कोई असर नहीं पड़ा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपी जेल भेजने के बाद घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई गई।
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