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Budaun News: किशोरी से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा
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बदायूं। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सौरभ सक्सेना ने किशोरी से छोड़खानी के तीन वर्ष पुराने मामले में दोषी को पांच साल के कारावास सजा सुनाई है। उस पर 26 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि से 90 प्रतिशत पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
पीड़िता ने थाना इस्लामनगर में 8 जनवरी 2021 को लिखाई रिपोर्ट कहा था कि वह खेत से बरसीम लेने गई थी। तभी राजीव पीछे-पीछे आकर खेत में बकरी चराने लगा। जब उससे बकरी चराने को मना किया तो उसने छेड़खानी और अश्लील हरकतेंं कीं। विरोध करने पर पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी।
विवेचना अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद राजीव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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पीड़िता ने थाना इस्लामनगर में 8 जनवरी 2021 को लिखाई रिपोर्ट कहा था कि वह खेत से बरसीम लेने गई थी। तभी राजीव पीछे-पीछे आकर खेत में बकरी चराने लगा। जब उससे बकरी चराने को मना किया तो उसने छेड़खानी और अश्लील हरकतेंं कीं। विरोध करने पर पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी।
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विवेचना अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद राजीव को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
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