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Budaun News: कातिलाना हमले में सगे भाइयों को पांच साल की कैद

Fri, 16 Feb 2024 03:29 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 16 Feb 2024 03:29 AM IST
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Five years imprisonment to real brothers in murderous attack
सात साल पहले संभल के थाना गुन्नौर के गांव झुकैरा में हुई थी घटना
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संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। सात साल पुराने कातिलाना हमले के मामले में बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पूनम सिंघल ने सगे भाइयों को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिला संभल थाना कोतवाली गुन्नौर के गांव झुकैरा निवासी महेश ने 18 जनवरी 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि शाम करीब 5:30 बजे चचेरे भाई निरोत्तम के साथ खाली प्लॉट में लघुशंका के लिए गए थे । इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठे बब्लू और मनवीर ने नाजायज असलाहों से जानलेवा हमला कर दिया।
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मनवीर ने भाई को पकड़ लिया। बबलू ने जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया । परिवार वाले उसे उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले गए। विवेचक ने विवेचना से जुड़े सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।
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न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी अरविंद लाल और वचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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