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Budaun News: पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले करने वाले को पांच साल की सजा

Fri, 21 Apr 2023 01:23 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 21 Apr 2023 01:23 AM IST
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Five years imprisonment for the murderous attack on the police party
वर्ष 2017 में अपराधी ने पकड़ने के दौरान चलाई थी गोली
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कोर्ट ने मुजरिम पर पांच हजार का जुर्माना भी डाला
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयभान सिंह ने पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले आरोपी को मुजरिम ठहराते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी अरविंद लाल के अनुसार दो नवंबर 2017 को एसओजी प्रभारी इंस्पेक्टर रामगोपाल शर्मा ने थाना वजीरगंज पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस पार्टी को मुखबिर ने सूचना दी कि 20 हजार के इनामी अपराधी को पकड़ा जा सकता है। पुलिस पार्टी ने बाइक से आते हुए आरोपी चंद्रवीर पुत्र पच्चू निवासी चिड़िया भवन थाना बनियाठेर जिला संभल को रोकने की कोशिश की। इस पर चंद्रवीर ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें एक दरोगा और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने चंद्रवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदय भान सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी चंद्रवीर को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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