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Budaun News: अपहरण-दुष्कर्म के दोषी को पांच साल कैद
Sun, 18 Feb 2024 02:50 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
Updated Sun, 18 Feb 2024 02:50 AM IST
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बदायूं। विवाहिता के अपहरण और बाद में दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद और 13 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सजा का यह आदेश न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने दिया है।
दातागंज थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने दो अक्तूबर 2012 को पुलिस को तहरीर देकर अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया कि शहजहांपुर के थाना गढि़या रंगीन के गांव जगतियापुर निवासी पप्पू पुत्र वालिस्टर उसकी पत्नी और बच्चों को अपहरण कर ले गया। पत्नी के साथ दुष्कर्म कर उसको बरेली रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया और बच्चों को अपने साथ ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।
कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक मुनेंद्र प्रताप सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद पप्पू को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई।
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दातागंज थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने दो अक्तूबर 2012 को पुलिस को तहरीर देकर अपहरण और दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया कि शहजहांपुर के थाना गढि़या रंगीन के गांव जगतियापुर निवासी पप्पू पुत्र वालिस्टर उसकी पत्नी और बच्चों को अपहरण कर ले गया। पत्नी के साथ दुष्कर्म कर उसको बरेली रेलवे स्टेशन पर छोड़ गया और बच्चों को अपने साथ ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक मुनेंद्र प्रताप सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद पप्पू को पांच वर्ष की सजा सुनाई गई।
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