फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Five years imprisonment and fine for two people involved in robbery

Budaun News: लूट में दो लोगों को पांच-पांच साल कैद और जुर्माना

Fri, 01 Mar 2024 01:56 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2024 01:56 AM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment and fine for two people involved in robbery
कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव अर्सिस में 2012 में मामला आया था सामने
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। लूट के 11 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश ( दस्यु प्रभावित क्षेत्र) योगेश कुमार ने दो लोगों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

थाना कुंवरगांव के गांव अर्सिस निवासी अतेंद्र पाल ने 20 जुलाई 2012 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि शाम करीब पौने सात बजे वह और उसके पिता अपनी- अपनी बाइक से बहन राजकुमारी को विदा करा घर लौट रहे थे।गांव से पहले ही पप्पू के ईख के खेत के पास तीन लोगों ने बाइकों को रोक लिया और मारपीट करते हुए तमंचे के बल पर बहन के सोने के कुंडल ,चेन, दुरिया, जेवरी और दो अंगूठी लूट ली। चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। इसे देख तीन बदमाश भाग गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई रामनिवास सिंह ने की।
विज्ञापन

विवेचना के दौरान बबले पुत्र कलक्टर निवासी ब्राहमपुर थाना बिसौली, भगवानदास पुत्र श्री राम जाटव निवासी मोहल्ला गोटिया कस्बा व थाना वजीरगंज के नाम सामने आए। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया। साक्ष्य संकलन करते हुए विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। बृहस्पतिवार को अभियोजक पक्ष के विशेष लोक अभियोजक पशुपतिनाथ श्रीवास्तव व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed