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बैंक मैनेजर के खिलाफ एफआईआर के आदेश

Sun, 03 Apr 2022 12:58 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 03 Apr 2022 12:58 AM IST
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FIR orders against bank manager
बदायूं। सीजेएम नवनीत भारती ने प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा ककराला के खिलाफ दायर 156 (3) सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव बेहटा डंबर नगर निवासी रामवीर सिंह के 156 (3) सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र के मुताबिक उनके पिता सुम्मेर सिंह ने पीएनबी शाखा ककराला में केसीसी खाता खुलवाया था। उनके पिता ने अपने खाते में 13 दिसंबर 2013 तक लेनदेन किया। उसकी प्रविष्टियां पासबुक में अंकित थी। 24 मार्च 2014 को सुम्मेर सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने या परिवार के लोगों ने केसीसी खाते से कोई लेन-देन नहीं किया। बैंक मैनेजर ने धोखाधड़ी जालसाजी करके बैंक में एक और खाता खुलवाया और उसका एटीएम भी जारी करवा लिया। फिर उनके पिता के नाम के केसीसी खाते से फर्जीवाड़ा करके लाखों रुपये का लेनदेन किया था।। जब उन्होंने बैंक जाकर इसकी जानकारी चाही तो मैनेजर और कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और कोई जानकारी नहीं दी।
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तब रामवीर ने 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दायर किया। सीजेएम नवनीत भारती ने परिवादी के अधिवक्ता को सुनने के बाद एसओ अलापुर को आदेशित किया कि वह कस्बा ककराला में पीएनबी के मैनेजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करें।
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