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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Fine of 24,000 imposed on Shri Banke Bihari Food Products and Pappu Sweets Factory.

Budaun News: श्रीबांके बिहारी फूड प्रोडक्ट्स और पप्पू स्वीट्स फैक्टरी पर 24 हजार का जुर्माना

Sun, 19 Jul 2026 01:49 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jul 2026 01:49 AM IST
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Fine of 24,000 imposed on Shri Banke Bihari Food Products and Pappu Sweets Factory.
बदायूं। न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार की कोर्ट ने नमकीन कुरकुरे (पापा की परी), आंटी जलजीरा मसाला और पप्पू का लल्ला ब्रांड (कचरी) के नमूने मिथ्याछाप आने के मामलों की सुनवाई करते हुए खाद्य कारोबारियों पर कार्रवाई की है। कोर्ट ने कासगंज जिले के मेसर्स जेपी गृह उद्योग पर भी 10 हजार रुपये का जुर्माना डाला है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बरेली के परसाखेड़ा औद्योगिक आस्थान की श्री बांके बिहारी फूड प्रोडक्ट्स में निर्मित नमकीन कुरकुरे (पापा की परी) का नमूना लिया। खाद्य विश्लेषक लखनऊ की जांच में 15 जून-2022 को लिए नमूने में नमकीन (पापा की परी) को मिथ्याछाप घोषित किया गया।
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एडीएम प्रशासन की कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए मालिक के विरुद्ध बारह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह भी आदेश दिया कि श्री बांके बिहारी फूड प्रोडक्ट्स ने 30 दिन के अंदर जुर्माना जमा नहीं किया तो भू-राजस्व के बकाए की भांति वसूली की प्रक्रिया होगी। आदेश की कॉपी बरेली के सीबीगंज थानाध्यक्ष को भी भेजी गई है।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 9 मई 2022 को कारोबारी शाने आलम पुत्र शहीबी आलम निवासी गांव मानकपुर, उझानी की दुकान से पप्पू का लल्ला ब्रांड कचरी के पैकेट का नमूना लिया था। खाद्य विश्लेषक लखनऊ की जांच में नमूना मिथ्याछाप व असुरक्षित घोषित किया गया। खाद्य कारोबारी के नमूने के एक भाग की जांच रेफरल लैब से कराने के आवेदन को स्वीकार कर पुन: जांच के लिए नमूना खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता भेजा गया था। वहां की प्रयोगशाला में नमूना मिथ्याछाप घोषित किया गया।
कोलकाता लैब ने पप्पू का लल्ला ब्रांड कचरी के पैकेट पर बैच नंबर, पैकिंग की तिथि, एक्सपायरी तिथि एवं एफएसएसएआई का लोगो अंकित न होने के कारण मिथ्याछाप घोषित किया था। कोर्ट ने कारोबारी शाने आलम पर 10 हजार रुपये और खाद्य पदार्थ निर्माण करने वाली पप्पू स्वीट्स एंड बिस्किट फैक्ट्री पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

इधर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आंटी जलजीरा मसाला के पैकेट का नमूना 18 अगस्त 2022 को लिया था। खाद्य विश्लेषक लखनऊ की जांच में नमूना मिथ्याछाप घोषित किया गया। मेसर्स जेपी गृह उद्योग निवासी गली मनोटा, नाथूराम, थाना-कोतवाली, जनपद-कासगंज पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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