फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Father sentenced to 20 years for raping minor daughter

Budaun: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को 20 साल की जेल, पीड़िता, गवाह के मुकर जाने के बाद भी दी सजा

Wed, 25 Jan 2023 08:55 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं
अमर उजाला नेटवर्क, बदायूं Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 25 Jan 2023 08:55 PM IST
सार

थाना सहसवान क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 15 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके भाई बृजपाल की पत्नी की एक साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उसके भाई बृजपाल पुत्र होतीलाल ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया।

विज्ञापन
Father sentenced to 20 years for raping minor daughter
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : social media

विस्तार

नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने में नामजद पिता को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट तृतीय डॉ. मोहम्मद इलियास ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पिता पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला गया है।

विज्ञापन


थाना सहसवान क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने 15 जुलाई 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके भाई बृजपाल की पत्नी की एक साल पहले मृत्यु हो चुकी है। उसके भाई बृजपाल पुत्र होतीलाल ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने बृजपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट डॉ. मोहम्मद इलियास ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया।
विज्ञापन


मुकदमे के दौरान पीड़िता और उसके चाचा अपनी गवाही से मुकर गए और दुष्कर्म नहीं किए जाने की बात कोर्ट में कही। कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती, सीपी सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुना। कोर्ट ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी पिता को मुजरिम ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट में आरोपी पिता ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने विवेचना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वह निर्दोष है। बाद में उसके भाई ने भी कोर्ट में यह बयान दिया कि उसे अपने भाई द्वारा उसकी बेटी के साथ गलत काम करने की कोई जानकारी नहीं है। वह इस बात से भी मुकर गया कि उसने कोई तहरीर या कोई बयान दिया था। हालांकि तहरीर पर अगूंठा लगाने की बात उसने स्वीकार की। जब कोर्ट में उससे पूछा गया कि उसने अभी तक अपने भाई को जेल में क्यों रखा तो उसने कहा कि उसके भाई ने कोई गलत काम नहीं किया। केवल जमीन के विवाद में वह उसे फंसाना चाहता था।

दूसरे भाई पर डाल दी तहरीर देने की बात
आरोपी पिता तीन भाई हैं। जिस भाई ने तहरीर दी थी, उसने इसे तीसरे भाई पर डाल दिया। उसने कहा कि उसका तीसरा भाई ही तहरीर टाइप कराकर लाया था, जिस पर उसने अंगूठा लगाने को कहा था तो उसने लगा दिया। उसका आरोपी भाई जमीन बेचने की बात कह रहा था तो उसने उसे फंसा दिया। हालांकि कोर्ट ने पीड़िता और उसके चाचा को पक्षद्रोही घोषित करते हुए आरोपी पिता को सजा सुना दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed