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सावधान!.. रेलवे ट्रैक पर न चलें लोग.. हो सकती है कार्रवाई
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बदायूं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुए दर्दनाक हादसे के बाद रेलवे पुलिस बल चौकन्ना हो गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर सुभाष सिंह यादव ने गैंगमैन, ट्रैकमैन से कहा है कि वे रेलवे ट्रैक चेक करते समय ये भी ध्यान रखें कि कोई व्यक्ति रेलवे लाइन पर तो नहीं चल रहा है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसकी सूचना दी जाए। रेलवे लाइन पर चलना और पार करना दोनों गैर कानूनी है। इसका बेहद ध्यान रखा जाए। पकड़े जाने पर रेलवे एक्ट की धारा 147 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आरपीएफ इंस्पेक्टर सुभाष सिंह यादव ने बताया कि महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में रेलवे पटरी पर सो रहे 16 मजदूरों की कटकर मौत हो गई। सभी मजदूर 40 किलोमीटर पैदल चलकर औरंगाबाद पहुंचे थे। काफी थक गए थे। 16 मजदूर ट्रैक्टर पर सो गए। जबकि चार मजदूर रेलवे ट्रैक पर नहीं सोए इसलिए बच गए। उन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और बरेली से कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इसके तहत ऐसे लोगों पर खास ध्यान रखने को कहा गया है, जो लोग दूर से पटरी पर पैदल निकल पड़ते हैं। इस तरह का हादसा अनाधिकृत प्रवेश करने वालों के साथ भी हो सकता है। रेलवे ट्रैक पार करना और पटरी पर चलना दोनों ही गैर कानूनी है। इस पर धारा 147 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
उन्होंने बताया कि गैंगमैन और ट्रैकमैन रोजाना पटरी चेक करते हैं। उन्हें बताया गया है कि वह रेलवे लाइन पर चलने वालों का ध्यान रखें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत थाने पर सूचना दें, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा उन्होंने थाना स्टाफ एक एएसआई, एक एसआई और 17 पुलिस कर्मियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है।
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महाराष्ट्र में हुए हादसे को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और बरेली से कुछ दिशानिर्देश आएं हैं। ऐसे हादसे न हों, इसके लिए रेलवे पुलिस बल की ओर से गस्ती बढ़ा दी गई है। गैंगमैन, ट्रैकमैंनों को भी इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। - सुभाष सिंह यादव, इंस्पेक्टर आरपीएफ
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आरपीएफ इंस्पेक्टर सुभाष सिंह यादव ने बताया कि महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में रेलवे पटरी पर सो रहे 16 मजदूरों की कटकर मौत हो गई। सभी मजदूर 40 किलोमीटर पैदल चलकर औरंगाबाद पहुंचे थे। काफी थक गए थे। 16 मजदूर ट्रैक्टर पर सो गए। जबकि चार मजदूर रेलवे ट्रैक पर नहीं सोए इसलिए बच गए। उन्होंने बताया कि इस हादसे के बाद पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और बरेली से कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं। इसके तहत ऐसे लोगों पर खास ध्यान रखने को कहा गया है, जो लोग दूर से पटरी पर पैदल निकल पड़ते हैं। इस तरह का हादसा अनाधिकृत प्रवेश करने वालों के साथ भी हो सकता है। रेलवे ट्रैक पार करना और पटरी पर चलना दोनों ही गैर कानूनी है। इस पर धारा 147 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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उन्होंने बताया कि गैंगमैन और ट्रैकमैन रोजाना पटरी चेक करते हैं। उन्हें बताया गया है कि वह रेलवे लाइन पर चलने वालों का ध्यान रखें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो तुरंत थाने पर सूचना दें, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा उन्होंने थाना स्टाफ एक एएसआई, एक एसआई और 17 पुलिस कर्मियों को भी जिम्मेदारी सौंपी है।
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महाराष्ट्र में हुए हादसे को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और बरेली से कुछ दिशानिर्देश आएं हैं। ऐसे हादसे न हों, इसके लिए रेलवे पुलिस बल की ओर से गस्ती बढ़ा दी गई है। गैंगमैन, ट्रैकमैंनों को भी इसकी जानकारी दे दी है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। - सुभाष सिंह यादव, इंस्पेक्टर आरपीएफ