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दो हत्यारोपियों को आजीवन कारावास
बदायूं, ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jul 2016 11:35 PM IST
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कोर्ट ने लगाया 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
करीब ढाई साल पहले बिल्सी थाना क्षेत्र की घटना
बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव खैरातीनगर में करीब ढाई साल पहले घर से बुलाने के बाद शराब पिलाकर युवक की हत्या करने वालों दो अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव खैरातीनगर के ओमकार पुत्र ठाकुरदास ने 17 दिसंबर 2013 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें ओमकार ने बताया था कि उसके भाई एसेंद्र को गांव के ज्ञानचंद्र पुत्र केंद्रपाल और सत्यपाल पुत्र इंद्रपाल सुबह से शराब पिलाकर अपने साथ ले गए थे। बताया था कि वह और उसका भतीजा एसेंद्र की तलाश करते हुए बिल्सी रोड पर पहुंचे तो देखा कि दस बजे के करीब विनय के ट्यूबवेल के पास आरोपी और उसके भाई एसेंद्र के साथ मारपीट कर रहे थे। पास पहुंचने पर जब उन लोगों ने बचाने की कोशिश की तो दोनों आरोपियों ने उसके भाई को नाजायज असलहों से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम अपर सत्र जज भूदेव गौतम ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ एडीजीसी मुकेश यादव और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हत्या में नामजद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
करीब ढाई साल पहले बिल्सी थाना क्षेत्र की घटना
बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव खैरातीनगर में करीब ढाई साल पहले घर से बुलाने के बाद शराब पिलाकर युवक की हत्या करने वालों दो अभियुक्तों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव खैरातीनगर के ओमकार पुत्र ठाकुरदास ने 17 दिसंबर 2013 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें ओमकार ने बताया था कि उसके भाई एसेंद्र को गांव के ज्ञानचंद्र पुत्र केंद्रपाल और सत्यपाल पुत्र इंद्रपाल सुबह से शराब पिलाकर अपने साथ ले गए थे। बताया था कि वह और उसका भतीजा एसेंद्र की तलाश करते हुए बिल्सी रोड पर पहुंचे तो देखा कि दस बजे के करीब विनय के ट्यूबवेल के पास आरोपी और उसके भाई एसेंद्र के साथ मारपीट कर रहे थे। पास पहुंचने पर जब उन लोगों ने बचाने की कोशिश की तो दोनों आरोपियों ने उसके भाई को नाजायज असलहों से गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।
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विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम अपर सत्र जज भूदेव गौतम ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ एडीजीसी मुकेश यादव और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हत्या में नामजद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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