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हत्या के मामले में पति और जेठ को उम्रकैद
badaun
Updated Wed, 28 Jan 2015 08:47 PM IST
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न्यायालय स्पेशल जज (ईसीएक्ट) सीपी सिंह ने महिला की हत्या के मामले में नामजद पति समेत जेठ को उम्रकैद सहित 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि सबूतों के अभाव में महिला की जेठानी को बरी किया है।
घटना थाना सहसवान क्षेत्र के बाजपुर गांव में दस जून 2006 की आधी रात को उस समय हुई जब आरोपी अनीस ने सगे भाई बाबू व भावज अनवरी के सहयोग से पत्नी अफसाना की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की पृष्ठभूमि में मामला अवैध संबंधों का था। घटना की नामजद रिपोर्ट रिपोर्ट मृतका के सगे भाई अच्छे मियां ने दर्ज कराई। कोर्ट ने सुनवाई उपरांत अफसाना की हत्या के आरोप में दोषी पाकर अनीस व जेठ बाबू को उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना की कड़ी सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना राशि में 25 हजार क्षतिपूर्ति बतौर मृतकाश्रित को दिए जाने के भी आदेश दिए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी, मुकेश यादव ने की। जबकि सबूतों के अभाव में आरोपी अनवरी को दोषमुक्त कर दिया।
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घटना थाना सहसवान क्षेत्र के बाजपुर गांव में दस जून 2006 की आधी रात को उस समय हुई जब आरोपी अनीस ने सगे भाई बाबू व भावज अनवरी के सहयोग से पत्नी अफसाना की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की पृष्ठभूमि में मामला अवैध संबंधों का था। घटना की नामजद रिपोर्ट रिपोर्ट मृतका के सगे भाई अच्छे मियां ने दर्ज कराई। कोर्ट ने सुनवाई उपरांत अफसाना की हत्या के आरोप में दोषी पाकर अनीस व जेठ बाबू को उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना की कड़ी सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना राशि में 25 हजार क्षतिपूर्ति बतौर मृतकाश्रित को दिए जाने के भी आदेश दिए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी, मुकेश यादव ने की। जबकि सबूतों के अभाव में आरोपी अनवरी को दोषमुक्त कर दिया।
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