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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Seven to four people robbed Seven years imprisonment, a fine

लूट में चार लोगों को सात- सात साल कैद, जुर्माना भी

Wed, 01 Mar 2017 11:30 PM IST
बदायूं, ब्यूरो
बदायूं, ब्यूरो Updated Wed, 01 Mar 2017 11:30 PM IST
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आठ साल पहले वजीरगंज में हुई थी लूट की वारदात
जुर्माना से आधी रकम पीड़ित को देने का आदेश

स्पेशल जज डकैती कोर्ट विकास कुमार ने लूट के मामले में आरोपी चार लुटेरों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल कैद और 44 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है, साथ ही जुर्माना से आधी रकम पीड़ित पक्ष को दिए जाने का भी कोर्ट ने आदेश किया है। लूट की वारदात सात अगस्त 2009 को थाना वजीरगंज क्षेत्र में हुई थी। वादी मुन्ना लाल इंटर कॉलेज वजीरगंज के सहायक लिपिक रामशंकर वर्मा ने सात अगस्त 2009 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी पत्नी शशिवाला और बेटा नीरज बरेली से बदायूं होकर वजीरगंज आ रहे थे। दोनों लोग शहर में इंदिरा चौक के पास वजीरगंज जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे थे,्र तभी एक मारूति वैन आई। उसका ड्राइवर वजीरगंज चलने की आवाज लगा रहा था। वादी की पत्नी और बेटा वैन में बैठ गए। वैन की दो सवारियां रास्ते में उतर गईं। वैन जब वजीरगंज थाने के गांव रोटा के पास पहुंची तो उसमें बैठे तीन लोगों ने वादी की पत्नी से सोने की चेन, कुंडल, अंगूठी और एक हजार पांच सौ रुपये लूट लिए। बुरी तरह पीटा भी। मामले में विवेचना के दौरान बिनावर थाने के गांव बमियाना का राकेश, इकरामनगर गौटिया का बबलू, सिविल लाइंस थाने के गांव बुधयाई के शिव कुमार और मूसाझाग थाने के गांव हसनपुर के संजू ठाकुर के नाम सामने आए। स्पेशल जज ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्ञान स्वरूप गुप्ता और बचाव पक्ष के वकीलों की वजह सुनने के बाद चारो आरोपियों को लूट का दोषी पाया। सभी को सात-सात साल कैद और 44 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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