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पाक्सो कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

Thu, 09 Jul 2015 12:07 AM IST
बदायूं
बदायूं Updated Thu, 09 Jul 2015 12:07 AM IST
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Pakso Court ruling In the High Court challenge
चर्चित कटरा सआदतगंज कांड में वादी पक्ष ने स्पेशल जज पाक्सो एक्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने वादी पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें वादी पक्ष ने प्रोटेस्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए सीबीआई की ओर से क्लोजर रिपोर्ट के समर्थन में दिए गए सभी साक्ष्यों की नकलें मुहैया कराने की मांग की थी।
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कटरा सआदतगंज कांड में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर ली दी। वादी पक्ष ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। वादी पक्ष के वकील ने क्लोजर रिपोर्ट की नकल मांगी थी। यह कोर्ट के जरिए सीबीआई ने उनको दे दी। बाद में क्लोजर रिपोर्ट और प्रोटेस्ट पर दोनों पक्षों को अपनी दलीलें रखनी थीं। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट के पक्ष में दलीलें दे चुकी है। अब वादी पक्ष की बारी है। 12 जून को वादी पक्ष ने कोर्ट में अर्जी देकर पाक्सो एक्ट की धारा 25 (2) के तहत सभी नकलें मांगी थीं। कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी थी। वादी पक्ष के वकील एचएस नकवी और ज्ञान सिंह का कहना है कि पाक्सो एक्ट में वादी पक्ष को नकलें देने का प्रावधान है। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट के अर्जी खारिज करने के इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है।
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कटरा कांड में प्रोटेस्ट पर अंतिम बहस आज
बदायूं।
कटरा सआदतगंज कांड में सुनवाई कर रहे स्पेशल जज पाक्सो एक्ट की कोर्ट में प्रोटेस्ट और क्लोजर रिपोर्ट पर अंतिम बहस गुरुवार को होगी। सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट के समर्थन में पहले ही अपना पक्ष रख चुकी है। इससे पहले कोर्ट में 28 जून को बहस होनी थी, लेकिन जज के अवकाश पर होने की वजह से अगली तारीख दे दी गई थी। इधर, वादी पक्ष के वकील ज्ञान सिंह और एचएस नकवी का कहना है कि वह कोर्ट से वक्त मांगेंगे। सभी नकलें मिलने के बाद ही वह प्रोटेस्ट के पक्ष में अपनी दलीलें रख सकते हैं।
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