फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   One also gets life imprisonment, fined for murder

हत्या में एक को उम्रकैद, जुर्माना भी

Sat, 15 Apr 2017 01:30 AM IST
बदायूं
बदायूं Updated Sat, 15 Apr 2017 01:30 AM IST
विज्ञापन
स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट पंकज कुमार अग्रवाल ने ग्राम प्रधान की हत्या में नामजद आरोपियों में से एक को उम्र कैद सहित 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में छह आरोपियों को बरी किया। 
विज्ञापन

हत्या की वारदात थाना रजपुरा में 18 फरवरी 2010 को हुई थी। गांव सिंधौली पूर्वी के रहने वाले वाली निरोत्तम सिंह ने 18 फरवरी 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई मोहकम सिंह गांव का प्रधान था। प्रधानी के चुनाव के समय से गांव के प्रकाश चंद्र पक्ष के लोगों से रंजिश हो गई थी। उसका भाई गुन्नौर से बाइक से गांव लौट रहा था। उसके पीछे वादी अपने भतीजे के साथ आ रहा था। जब उसका भाई मोहकम बबराला-रजपुरा लिंक रोड के पास पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद शशि पुत्र प्रकाश चंद्र, नागेश और कई लोगों ने उसके भाई की बाइक रोक कर तमंचे से गोली मार दी। उसके भाई मोहकम की मौत हो गई।
विज्ञापन

विद्वान न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी रईस अहमद और बचाव पक्ष के वकील को सुनने के बाद हत्या में नामजद आरोपी शशि को हत्या का दोषी पाया। उसे उम्र कैद और 60 हजार जुर्माना की सजा सुनाई। बाकी छह आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। जुर्माना की आधी रकम बतौर मुआवजा पीड़ित पक्ष को देने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed