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हत्या के मामले में उम्रकैद, जुर्माना
badaun
Updated Sat, 21 Mar 2015 07:59 PM IST
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विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) चंद्रपाल सिंह ने हत्या के मामले में नामजद आरोपी को उम्रकैद सहित 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से बतौर मुआवजा 25 हजार रुपये मृतक के वारिसान को देने के भी आदेश दिए हैं।
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घटना थाना बिल्सी के गांव बेहटाजबी की है। बताते चलें कि 15 अगस्त 2011 को समय करीब तीन बजे पप्पू अपने भाई भीमसेन के साथ खेत के पास रामसिंह पाली के ट्यूबवैल पर मोबाइल चार्ज कर रहा था। इसी बीच गांव मुखानगला निवासी गोपाली ने तमंचे से गोली चला दी। इससे घायल पप्पू ने थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। इलाज के दौरान 21 अगस्त 2011 को पप्पू की मौत हो गई। जज श्री सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत पप्पू की हत्या के मामले में आरोपी गोपाली को दोषी पाकर उसे उम्रकैद समेत 50 हजार रुपये जुर्माना ठोका है। साथ ही जुर्माना राशि में से बतौर मुआवजा 25 हजार मृतक के आश्रितों को देने के भी निर्देश दिए है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश यादव ने की।
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