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कटरा कांड में सुनवाई अब 7 सितंबर को

Mon, 10 Aug 2015 07:37 PM IST
बदायूं।
बदायूं। Updated Mon, 10 Aug 2015 07:37 PM IST
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बदायूं। चर्चित कटरा सआदतगंज कांड में सुनवाई अब सात सितंबर को होगी। सीबीआई की ओर से सिपाही शैलेंद्र कुमार ने अर्जी देकर अगली तारीख देने की अपील की। हवाला दिया कि जांच अधिकारी डीएसपी विजय शुक्ला और सीबीआई के वकील कुमार रजत एक मामले में पुणे गए हुए हैं। ऐसे में, वह कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी।
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कटरा सआदतगंज में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। वादी पक्ष ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट के समर्थन में अपना पक्ष रख दिया था। अपना पक्ष रखने के लिए वादी ने सीबीआई से सबूतों की नकलें मांगी थीं। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट ने वादी की इस मांग को खारिज कर दिया। वादी ने हाईकोर्ट की शरण ली। 22 जुलाई को हाईकोर्ट ने सीबीआई को 30 दिन के भीतर साक्ष्यों की नकलें वादी पक्ष को देने को कहा। 25 जुलाई को पाक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त मुकर्रर कर दी थी। सोमवार को सीबीआई की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर अगली देने को कहा गया। कोर्ट ने सात सितंबर मुकर्रर कर दी है। अब अगली सुनवाई को ही वादी पक्ष को साक्ष्यों की नकलें मुहैया कराई जा सकेंगी।
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हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होगी: ज्ञान सिंह
बदायूं। वादी पक्ष के वकील ज्ञान सिंह शाक्य का कहना है कि हाईकोर्ट ने सीबीआई को 22 जुलाई को आदेश दिया था कि क्लोजर रिपोर्ट जिन साक्ष्यों के आधार पर लगाई गई है, उनकी नकलें 30 दिन के भीतर वादी पक्ष को दी जाएं। ऐसे में अगर 22 अगस्त तक नकलें नहीं मिलती हैं तो यह हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होगी। उन्होंने कहा कि सीबीआई को 22 अगस्त से पहले की तारीख के लिए कोर्ट में अर्जी देनी थी, लेकिन जांच एजेंसी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीबीआई पर साक्ष्य मुहैया कराने में टालमटोल का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मासले को लेकर वह फिर हाईकोर्ट जाएंगे।
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