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हत्यारोपी को उम्रकैद की सजा व जुर्माना
badaun
Updated Fri, 10 Apr 2015 08:44 PM IST
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न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम एसएन त्रिपाठी ने हत्या के मामले में नामजद आरोपी को उम्रकैद सहित 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दस माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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घटना थाना बिनावर क्षेत्र के गांव कोहनी जाफराबाद की है। वादी ताम्रध्वज पुत्र चेतराम ने थाने पर लिखित तहरीर दी। कहा था कि आठ जून 2011 को शाम साढ़े छह बजे उनके पिता चेतराम पुत्र गोवर्धन गांव के खेमकरन के घर दावत खाकर आए थे और मकान के ऊपर छत पर चारपाई पर लेट गए। बच्चों से कहा कि वह भी खाना कर आओ। सभी बच्चे खेमकरन के घर खाना खाने चले गए। उसी समय उनके गांव के मंजीनत पुत्र छोटे लाल, छोटे लाल पुत्र सेवाराम तथा राजीव पुत्र छोटे लाल एकदम उनके घर की छत पर आए और उनके पिताजी को चाकुओं से वार करके घायल कर दिया। शेर पर बहुत से लोग आ गए। दौड़कर छत पर पहुंचे और मुल्जिमानों को पकड़ने की कोशिश की परंतु धक्का देकर भाग गए। पिता को ट्रैक्टर में डालकर थाना ला रहा था कि रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। मुल्जिमानों से पहले से नाली व खड़ंजा को लेकर झगड़ा हो गया था इस कारण से इन लोगों ने उनके पिता की हत्या कर दी। न्यायाधीश श्री त्रिपाठी ने सुनवाई के उपरांत राजीव पुत्र छोटे लाल निवासी कोहनी जाफराबाद थाना बिनावर को हत्या को दोषी मानते हुए उम्रकैद सहित 40 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामेश्वरी ने की।
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