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शहडोल: चेक बाउंस मामले में सजा काट रही महिला की मौत, सुबह अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान गई जान
Mon, 31 Aug 2026 08:19 PM IST
शहडोल ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शहडोल
Published by: शहडोल ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 08:19 PM IST
सार
शहडोल जिला जेल में चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा काट रही 64 वर्षीय पुष्पा बघेल की इलाज के दौरान मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मृत्यु का कारण बताते हुए मौत प्राकृतिक बताई गई है।
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जिला जेल शहडोल।
विस्तार
शहडोल जिला जेल में बंद 64 वर्षीय महिला की सोमवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला चेक बाउंस के एक मामले में एक साल की सजा काट रही थी। सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर जेल प्रशासन ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां से गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी।
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जानकारी के मुताबिक, जिला जेल में बंदी पुष्पा बघेल की सोमवार सुबह करीब 9:35 बजे तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें बीपी लो होने की शिकायत थी। स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने बिना देरी किए महिला को जेल गार्ड के साथ जिला चिकित्सालय भेजा। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उनका उपचार शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें मेडिकल कॉलेज शहडोल भेज दिया गया। मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद महिला को आईसीयू में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा था। इसी दौरान उनकी हालत और बिगड़ गई। दोपहर करीब 12:37 बजे उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।
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मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट अटैक का जिक्र
मेडिकल कॉलेज की ओर से जारी मृत्यु प्रमाणपत्र में महिला की उम्र 64 वर्ष दर्ज है। इसमें मृत्यु के कारणों में Acute Anterolateral MI सहित हृदय से जुड़ी अन्य चिकित्सकीय स्थितियों का उल्लेख किया गया है। प्रमाणपत्र में मृत्यु का तरीका प्राकृतिक बताया गया है।
14 जुलाई को जेल भेजी गई थीं
दस्तावेजों के अनुसार, पुष्पा बघेल को चेक बाउंस से जुड़े मामले में न्यायालय ने 28 मार्च 2025 को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। मामले में प्रतिकर और अन्य देयताओं की राशि 8 लाख 79 हजार 650 रुपये दर्ज थी।
महिला ने सजा के खिलाफ अपील भी की थी। अपील क्रमांक 61/25 को तृतीय अपर सत्र न्यायालय, शहडोल ने निरस्त कर दिया था। इसके बाद 14 जुलाई 2026 को उसे जिला जेल शहडोल में सजा भुगतने के लिए दाखिल कराया गया था। करीब डेढ़ महीने बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर मौत हो गई।
जेल अधीक्षक ने बताया- तत्काल कराया इलाज
जेल अधीक्षक भास्कर पांडे के अनुसार, महिला की तबीयत बिगड़ते ही उसे पहले जिला अस्पताल भेजा गया था। वहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान डॉक्टरों ने दोबारा अटैक आने की जानकारी दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है।
