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दहेज हत्या के आरोपी को उम्रकैद
बदायूं, ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jul 2016 11:40 PM IST
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एक साल पहले गला दबाकर की थी महिला की हत्या
दहेज हत्या के आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव जल्लूनगर की है। वादी सोनपाल पुत्र बुद्धी सिंह ने सात जुलाई 2015 को रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री रामभोली की शादी जल्लूनगर कमालपुर के बादाम सिंह पुत्र छोटेलाल के साथ की थी। शादी के चंद दिन सही सलामत गुजरने के बाद उसकी पुत्री को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। बेटी के ससुराली दहेज में बाइक और दहेज की मांग करते थे, मना करने पर बेटी को घर ले जाने की बात कहते थे। कहा कि छह जुलाई 2015 ओमपाल पुत्र बालिस्टर ने सूचना देते हुए बताया कि बादाम सिंह और उसके घरवालों ने उनकी बेटी को गला दबाकर मार डाला है। इस घटना को जिला एवं सतश्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जौहरी पे अभियोजन की ओर से एडीजीसी अनिल सिंह और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद दहेज हत्या के मामले में नामजद आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
दहेज हत्या के आरोपी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव जल्लूनगर की है। वादी सोनपाल पुत्र बुद्धी सिंह ने सात जुलाई 2015 को रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री रामभोली की शादी जल्लूनगर कमालपुर के बादाम सिंह पुत्र छोटेलाल के साथ की थी। शादी के चंद दिन सही सलामत गुजरने के बाद उसकी पुत्री को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। बेटी के ससुराली दहेज में बाइक और दहेज की मांग करते थे, मना करने पर बेटी को घर ले जाने की बात कहते थे। कहा कि छह जुलाई 2015 ओमपाल पुत्र बालिस्टर ने सूचना देते हुए बताया कि बादाम सिंह और उसके घरवालों ने उनकी बेटी को गला दबाकर मार डाला है। इस घटना को जिला एवं सतश्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जौहरी पे अभियोजन की ओर से एडीजीसी अनिल सिंह और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद दहेज हत्या के मामले में नामजद आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।