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राजपाल के हत्यारे को उम्रकैद, जुर्माना
बदायूं।
Updated Wed, 07 Jan 2015 08:38 PM IST
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न्यायालय अपर सेशन जज भूदेव गौतम ने हत्या के एक मामले में नामजद
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आरोपी को उम्र कैद सहित 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही
मृतक के वारिसान को जुर्माना की आधी रकम बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने के
आदेश दिए हैं।
घटना थाना गुन्नौर सदर तिराहे की है। थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव मई निवासी राजपाल 21 अक्तूबर, 2012 को बस से अलीगढ़ जा रहे थे। बस गुन्नौर तिराहा अड्डे पर रुकी तो राजपाल बस से उतरकर टहलने लगा। इसी बीच गांव का दिनेश शर्मा दो व्यक्तियों के साथ पहुंचा। दिनेश की राजपाल से एक प्लाट को लेकर रंजिश थी। दिनेश ने अपशब्द कहे, मना करने पर दिनेश ने लाठी से मारा पीटा।
शोर पर आसपास वालों ने राजपाल को बचाया। घायल राजपाल ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। जज श्री गौतम ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत राजपाल की हत्या के आरोप में दोषी पाकर दिनेश शर्मा निवासी मिठनपुर थाना जरीफनगर को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
घटना थाना गुन्नौर सदर तिराहे की है। थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव मई निवासी राजपाल 21 अक्तूबर, 2012 को बस से अलीगढ़ जा रहे थे। बस गुन्नौर तिराहा अड्डे पर रुकी तो राजपाल बस से उतरकर टहलने लगा। इसी बीच गांव का दिनेश शर्मा दो व्यक्तियों के साथ पहुंचा। दिनेश की राजपाल से एक प्लाट को लेकर रंजिश थी। दिनेश ने अपशब्द कहे, मना करने पर दिनेश ने लाठी से मारा पीटा।
शोर पर आसपास वालों ने राजपाल को बचाया। घायल राजपाल ने अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। जज श्री गौतम ने दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत राजपाल की हत्या के आरोप में दोषी पाकर दिनेश शर्मा निवासी मिठनपुर थाना जरीफनगर को उम्रकैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।