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अपहरण-हत्या मामले में एक को उम्रकैद

Thu, 26 Mar 2015 07:32 PM IST
badaun
badaun Updated Thu, 26 Mar 2015 07:32 PM IST
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न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम चंद्रपाल सिंह ने फिरौती को लेकर की गई हत्या के मामले में नामजद आरोपियों में एक को उम्रकैद सहित 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि में से तीस हजार रुपये मृतक के पिता को देने के आदेश दिए हैं।

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घटना थाना सहसवान के गांव अकबराबाद की है। ओमकार पुत्र रामपाल सिंह ने 22 जनवरी 2009 का अपने 16 वर्षीय पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उनका पुत्र अरुण कुमार दसवीं कक्षा का छात्र था। 19 जनवरी 2009 को दोपहर एक बजे वह आदर्श विद्यालय जहांगीराबाद से पढ़कर आया। आने के तुरंत बाद ही अपनी मां से अस्सी रुपये लेकर बिल्सी से किताब खरीदने की कहकर चला गया था। वादी को उसके पुत्र ने बताया नयागंज का एक लड़का बिल्सी में उसके साथ पढ़ता है। उसी के साथ किताब  लेने जा रहा हूं। उसके बाद से उसका पुत्र घर नहीं आया।
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बाद में ओमकार की रिपोर्ट पर प्रभारी निरीक्षक सहसवान द्वारा जांच उपनिरीक्षक को सुपुर्द की गई। 20 जनवरी 2009 को रेलवे स्टेशन के गेटमैन चंद्रपाल ने उझानी थाना पर सूचना दी कि एक अज्ञात शव बसोमा रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन पर पड़ा है। सूचना पर एसआई घटनास्थल पर पहुंचे, देखा अज्ञात लाश जिसकी खोपड़ी, चेहरा तथा पैर कटे हुए थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ओमकार ने कपड़ों को देखकर शव कह पहचान की। विवेचना के दौरान तीन लोगों के नाम प्रकाश में आए। जज श्री सिंह ने दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत फिरौती को लेकर की गई हत्या के मामले में आरोपी राजेश उर्फ पप्पू को दोषी पाकर उम्रकैद सहित 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने की रकम में से तीस हजार रुपये मृतक किशोर के पिता को देने का निर्देश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी मुकेश यादव ने की।
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