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Budaun News: कोर्ट ने ईओ को दिया टेंडर राशि वापस करने का आदेश

Wed, 26 Apr 2023 02:42 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Apr 2023 02:42 AM IST
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Court ordered EO to return the tender amount
कछला घाट पार्किंग ठेका आवंटन के बाद भी शुल्क वसूल नहीं करने दिया
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ठेका निरस्त करने के बाद ठेकेदार को उसकी धनराशि वापस नही की गई
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। कछला घाट पार्किंग का ठेका आवंटित करने के बाद भी ठेकेदार को पार्किंग शुल्क न वसूल देने पर हाईकोर्ट इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर ने कछला नगर पंचायत के ईओ को ठेका टेंडर की धनराशि वापस करने का आदेश दिया है।
नगर पंचायत कछला द्वारा आठ जुलाई-2022 को पार्किंग ठेका हेतु सार्वजनिक ठेका नीलामी सूचना जारी की गई थी, जिसमें कछला घाट के दोनों तटों पर पार्किंग वसूली के लिए टेंडर बिक्री की गई थी। ठेका पार्किंग की जमानत राशि डेढ़ लाख रुपये थी। कछला के वार्ड नंबर 10 निवासी प्रकाश चंद्र पुत्र कीरतराम ने ठेके में अधिकतम बोली 3.06 लाख रुपये लगाकर ठेका प्राप्त किया था। जब ठेकेदार प्रकाश चंद्र ने पार्किंग शुल्क लेना शुरू किया तब स्थानीय पुलिस ने उनको वसूली से रोक दिया। ठेकेदार प्रकाश चंद्र ने कई बार पत्र देकर नगर पंचायत कछला को अवगत कराया।
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नगर पंचायत कछला के अधिशासी अधिकारी द्वारा 23 सितंबर 2022 को ठेका पार्किंग फीस वसूली निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया। जब ठेकेदार ने अपनी धनराशि वापस करने को कहा तो उसकी धनराशि वापस नहीं की। तब ठेकेदार प्रकाश चंद्र ने उनके आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट दायर की।
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मुख्य न्यायाधीश प्रितिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने ईओ नगर पंचायत कछला को एक माह के भीतर ठेकेदार प्रकाश चंद की धनराशि वापस करने का आदेश दिया है।
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