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सीजेएम ने बिल्सी थाने के दरोगा को किया तलब
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बदायूं। सीजेएम नवनीत भारती ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में डकैती-हत्या के मामले में आजीवन कारावास के आदेश के खिलाफ दायर फौजदारी अपील के नोटिस तामील न कराने पर बिल्सी थाने में तैनात दरोगा को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट इलाहाबाद में अभियुक्त विजयपाल सिंह पुत्र हमीर सिंह निवासी ग्राम हैदलपुर थाना बिल्सी ने एक मामले में सजा के खिलाफ फौजदारी अपील दायर की थी। अपील वर्तमान में सुनवाई में है। हाईकोर्ट से अभियुक्त विजयपाल को न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया था। सीजेएम कोर्ट से अभियुक्त को नोटिस तामील कराने के लिए हलके के एसआई रामपाल सिंह को निर्देशित किया गया था। एसआई रामपाल सिंह ने सीजेएम कोर्ट में भ्रामक आख्या प्रेषित की और उस आख्या को इंस्पेक्टर बिल्सी से अग्रसारित भी नहीं कराया। कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसआई रामपाल को 14 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है यदि एसआई रामपाल कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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हाईकोर्ट इलाहाबाद में अभियुक्त विजयपाल सिंह पुत्र हमीर सिंह निवासी ग्राम हैदलपुर थाना बिल्सी ने एक मामले में सजा के खिलाफ फौजदारी अपील दायर की थी। अपील वर्तमान में सुनवाई में है। हाईकोर्ट से अभियुक्त विजयपाल को न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया था। सीजेएम कोर्ट से अभियुक्त को नोटिस तामील कराने के लिए हलके के एसआई रामपाल सिंह को निर्देशित किया गया था। एसआई रामपाल सिंह ने सीजेएम कोर्ट में भ्रामक आख्या प्रेषित की और उस आख्या को इंस्पेक्टर बिल्सी से अग्रसारित भी नहीं कराया। कोर्ट ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसआई रामपाल को 14 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है यदि एसआई रामपाल कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
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