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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में युवक को 10 साल की सजा
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बदायूं। किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में नामजद एक युवक को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने पांच फरवरी 2015 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री एक इंटर कॉलेज की छात्रा थी। उसकी पुत्री को मोहल्ला नई सराय निवासी नदीम पुत्र मतीन अक्सर परेशान करता था। चार फरवरी 2015 को उसकी पुत्री स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में गई थी जो लौटकर घर नहीं आई। इस पर उसने नदीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुना। कोर्ट ने नदीम को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है और 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने पांच फरवरी 2015 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री एक इंटर कॉलेज की छात्रा थी। उसकी पुत्री को मोहल्ला नई सराय निवासी नदीम पुत्र मतीन अक्सर परेशान करता था। चार फरवरी 2015 को उसकी पुत्री स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में गई थी जो लौटकर घर नहीं आई। इस पर उसने नदीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट राजकुमार तृतीय ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र सिंह वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुना। कोर्ट ने नदीम को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है और 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद
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