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Budaun News: जानलेवा हमले के दोषी को 10 साल की कठोर कारावास
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बदायूं। अपर जिला जज कुमारी रिंकू ने जानलेवा हमले के एक दोषी श्रीपाल को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला संभल जिले के धनारी थाना क्षेत्र में 2016 में हुई एक गोलीबारी से संबंधित है।
वादी गंभीर ने 19 सितंबर 2016 को धनारी थाना जिला संभल में तहरीर दी थी। तहरीर में गंभीर ने बताया कि वह अपनी आबादी की जगह में भराव डाल रहा था। इसी दौरान गांव के ऋषिपाल, श्रीपाल और शशिकांत तमंचा लेकर आ गए। उन्होंने बिना किसी कहासुनी के जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में गंभीर के भाई जोगेश के पसली में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर ने भागकर अपनी जान बचाई थी।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने श्रीपाल पुत्र रामकुमार पर जोगेश पर कातिलाना हमला करने का मुकदमा चलाया। न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद श्रीपाल को दोषी पाया। इस मामले के दूसरे आरोपी ऋषिपाल की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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वादी गंभीर ने 19 सितंबर 2016 को धनारी थाना जिला संभल में तहरीर दी थी। तहरीर में गंभीर ने बताया कि वह अपनी आबादी की जगह में भराव डाल रहा था। इसी दौरान गांव के ऋषिपाल, श्रीपाल और शशिकांत तमंचा लेकर आ गए। उन्होंने बिना किसी कहासुनी के जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में गंभीर के भाई जोगेश के पसली में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर ने भागकर अपनी जान बचाई थी।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर विवेचना की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने श्रीपाल पुत्र रामकुमार पर जोगेश पर कातिलाना हमला करने का मुकदमा चलाया। न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद श्रीपाल को दोषी पाया। इस मामले के दूसरे आरोपी ऋषिपाल की मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी।
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