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Budaun News: एनडीपीएस केस में दोषी को जेल में बिताई सजा सहित 15 हजार रुपये का जुर्माना

Tue, 11 Aug 2026 01:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 01:51 AM IST
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Convict in NDPS case sentenced to a fine of 15,000, in addition to the time already served in jail.
बदायूं। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने मादक पदार्थ पकड़े जाने के केस में नामजद अभियुक्त को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर दोषी करार देते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सहित 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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17 अगस्त 2023 को थाना अलापुर ने गश्त करने के दौरान ग्राम अभिगांव के पास दयोरई रोड से आगे दातागंज मार्ग पर मादक पदार्थ की तस्करी में एक व्यक्ति को पकड़ा था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम महेंद्र सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी ग्राम दयोरई थाना अलापुर बताया। उसकी जामा तलाशी के दौरान 440 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।
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पुलिस ने विवेचना कर आरोपी महेंद्र सिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने पत्रावली का अवलोकन कर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त महेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि की सजा सहित 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को दो माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। संवाद
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