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पावर कॉरपोरेशन के अफसरों के खिलाफ परिवाद दायर
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बदायूं। सीजेएम नवनीत भारती की अदालत में अधिशासी अभियंता, एसडीओ विद्युत वितरण खंड द्वितीय, अवर अभियंता विद्युत उपकेंद्र उसावां के खिलाफ 156 (3) सीआरपीसी के तहत परिवाद दायर किया है। अफसरों पर शिकायत के बाद भी जर्जर लाइन न बदलावाने का आरोप है।
थाना उसावां के गांव नगरिया भूरी निवासी विनोद कुमार पुत्र नत्थू सिंह ने अधिवक्ता मोहम्मद तस्लीम गाजी के माध्यम से परिवाद दायर किया है। उनका आरोप है कि उसके घर के ऊपर से 11 हजार केवीए की बिजली की जर्जर लाइन निकल रही थी। विनोद कुमार ने अधिशासी अभियंता सत्येंद्र चौहान, एसडीओ योगेंद्र और जेई विनोद कुमार से कई बार शिकायत की। आबादी क्षेत्र से जर्जर लाइन हटाकर कहीं और शिफ्ट की जाए। यह भी आरोप है कि लाइन शिफ्ट करने के लिए अधिकारियों ने उसको 60 हजार रुपये का सरकारी खर्चा बताया।
परिवादी विनोद कुमार ने और गांव वालों ने 40 हजार रुपये इकट्ठे कर जेई विनोद कुमार और एसडीओ योगेंद्र कुमार को दिए थे। जेई विनोद कुमार और एसडीओ योगेंद्र ने 40 हजार रुपये हड़प लिए। उन्हें न कोई रसीद दी और न ही जर्जर लाइन शिफ्ट की। 20 जुलाई, 2022 को जर्जर लाइन टूट कर विनोद कुमार की भैंस के ऊपर गिरी, जिससे उसकी भैंस मर गई। विनोद कुमार की जान भी बाल-बाल बची। जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख नियत की है।
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थाना उसावां के गांव नगरिया भूरी निवासी विनोद कुमार पुत्र नत्थू सिंह ने अधिवक्ता मोहम्मद तस्लीम गाजी के माध्यम से परिवाद दायर किया है। उनका आरोप है कि उसके घर के ऊपर से 11 हजार केवीए की बिजली की जर्जर लाइन निकल रही थी। विनोद कुमार ने अधिशासी अभियंता सत्येंद्र चौहान, एसडीओ योगेंद्र और जेई विनोद कुमार से कई बार शिकायत की। आबादी क्षेत्र से जर्जर लाइन हटाकर कहीं और शिफ्ट की जाए। यह भी आरोप है कि लाइन शिफ्ट करने के लिए अधिकारियों ने उसको 60 हजार रुपये का सरकारी खर्चा बताया।
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परिवादी विनोद कुमार ने और गांव वालों ने 40 हजार रुपये इकट्ठे कर जेई विनोद कुमार और एसडीओ योगेंद्र कुमार को दिए थे। जेई विनोद कुमार और एसडीओ योगेंद्र ने 40 हजार रुपये हड़प लिए। उन्हें न कोई रसीद दी और न ही जर्जर लाइन शिफ्ट की। 20 जुलाई, 2022 को जर्जर लाइन टूट कर विनोद कुमार की भैंस के ऊपर गिरी, जिससे उसकी भैंस मर गई। विनोद कुमार की जान भी बाल-बाल बची। जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, तो उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 अक्तूबर की तारीख नियत की है।
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