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Budaun News: पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे सहित दो पर चार्जशीट दाखिल

Fri, 25 Sep 2026 01:44 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:44 AM IST
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Chargesheet filed against two, including the son accused of murdering his father.
बदायूं। मक्का बेचकर आए बुजुर्ग पिता राधेलाल की समूह की किस्त भरने के लिए रुपये न देने पर कुल्हाड़ी से कई वार कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने चार्जशीर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी है। पुलिस ने विवेचना कर हत्या करने के पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर मृतक के पुत्र मुख्य अभियुक्त ऐवरन व उसके दोस्त राकेश उर्फ नन्हें के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है।
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बिनावर थाना क्षेत्र के ब्यौर गांव निवासी राजवीर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसके दादा राधेलाल ने मक्का की फसल बेची थी। मेरे चाचा ऐवरन की समूह की किस्त जानी थी। इसके लिए दादा से रुपये मांगे, इसी बात को लेकर चाचा ऐवरन ने दादा पर कुल्हाड़ी से वार कर दिए।
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चाचा के साथ गांव का ही उनका मित्र राकेश भी था। मौके पर ही दादा राधेलाल की मृत्यु हो गई थी। इस घटना को अजय और मिथलेश ने देखा। ऐवरन और राकेश खून से लथपथ कुल्हाड़ी लेकर लहराते हुए भाग गए थे। घटना 10 जुलाई की रात करीब 9 बजे की थी। पुलिस ने ऐवरन व राकेश के विरुद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।
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इस प्रकरण में बिनावर पुलिस दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। साथ ही बिनावर पुलिस मुख्य अभियुक्त ऐवरन एर्फ अहिवरन और राकेश उर्फ नन्हें के विरुद्ध साक्ष्यों को एकत्र कर आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत कर चुकी है। इधर, एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि दस दिन पहले अभियुक्तों के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। चार्जशीट में मृतक के बेटे को मुख्य आरोपी बनाया है। दोनों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।

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अभियुक्त राकेश की जमानत अर्जी निरस्त
बदायूं। बुजुर्ग की हत्या के मामले में जेल में बंद सह अभियुक्त राकेश उर्फ नन्हें ने दो दिन पहले अपने वकील के जरिए जिला जज विवेक संगल की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई। जिला जज ने सुनवाई कर अर्जी निरस्त कर दी। जमानत अर्जी का अभियोजन पक्ष ने घोर विरोध किया। कोर्ट ने भी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अभियुक्त घटना में संलिप्त है और इसके पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए विवेचक ने विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोपपत्र तैयार कर केस डायरी के साथ संलग्न किया है। प्रस्तुत मामला बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या करने जैसे जघन्य अपराध से संबंधित है। प्रकरण में अभियुक्त की मुख्य अभियुक्त के साथ सक्रिय भूमिका दर्शित की गई है। अपराध जघन्य प्रकृति का है। संवाद
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