फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Bilsi Inspector summoned to court, will appear on threeBilsi Inspector summoned to court, will appear on three

Budaun News: बिल्सी इंस्पेक्टर कोर्ट में तलब, तीन को होगी पेशी

Wed, 01 Oct 2025 12:43 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 01 Oct 2025 12:43 AM IST
विज्ञापन
Bilsi Inspector summoned to court, will appear on threeBilsi Inspector summoned to court, will appear on three
बदायूं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट के आदेश के बावजूद हत्या का मुकदमा दर्ज न करने के मामले में बिल्सी इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह को कोर्ट ने तलब किया है।
विज्ञापन

तीन अक्तूबर को उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। बिल्सी निवासी नरेशपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में छह अगस्त 2025 को मौत हो गई थी। उनकी बेटी सोनी ने आरोप लगाया था कि उनके पिता की हत्या की गई है।
विज्ञापन

सोनी ने बिल्सी पुलिस को ताऊ पर ही संपत्ति हड़पने के इरादे से उन्हें धीमा जहर देकर मारने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि पिता की मौत की सूचना उसको नहीं दी गई। परिवार के लोगों ने पिता का अंतिम संस्कार भी कर दिया। पुलिस को तहरीर दी गई लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद सोनी ने कोर्ट का सहारा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने 19 सितंबर को थाना पुलिस को आरोपी पक्ष पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इस पर सोनी ने दोबारा कोर्ट को स्थिति से अवगत कराया। एसएचओ मनोज कुमार सिंह ने कोर्ट में कहा था कि आदेश थाने तक नहीं पहुंचा है।
कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए अब एसएचओ को तीन अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed