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सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ही होगा बैंकों में काम
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बिल्सी। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बैंकों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया गया है। इसके अलावा सभी बैंकों में कम स्टाफ के साथ काम करने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं।
नगर की पीएनबी शाखा के प्रबंधक राहुल कुमार पुष्कर ने बताया कि बैंकों की संस्था उत्तर प्रदेश एसएलबीसी (स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी) ने राज्य की सभी बैंकों के कामकाज को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सभी बैंकों में अब ग्राहकों को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ही सेवा मिलेगी। इस दौरान ग्राहकों को न्यूनतम सेवा ही मिलेगी। इनमें नकद जमा और निकासी, चेक क्लियरिंग और गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन जैसे काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बैंकों में स्टाफ सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही कम करेगा। बाकी 50 प्रतिशत स्टाफ घर से काम करेगा। ये काम भी रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। बैंक में करेंसी चेस्ट, एटीएम, सिक्योरिटी, डेटा ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लियरिंग हाउस, बैंक ट्रेजरी से जुड़े सभी काम पहले की तरह सामान्य ढंग से होते रहेंगे। उन्होंने बताया कि ये सभी निर्देश 22 अप्रैल से 15 मई तक के लिए जारी किए गए हैं। सरकार के निर्देशानुसार, इसे बाद में और भी बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान अगर राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन स्थिति को देखते हुए कोई नया आदेश जारी करते हैं, तो उसे भी वरीयता दी जाएगी।
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नगर की पीएनबी शाखा के प्रबंधक राहुल कुमार पुष्कर ने बताया कि बैंकों की संस्था उत्तर प्रदेश एसएलबीसी (स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी) ने राज्य की सभी बैंकों के कामकाज को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सभी बैंकों में अब ग्राहकों को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक ही सेवा मिलेगी। इस दौरान ग्राहकों को न्यूनतम सेवा ही मिलेगी। इनमें नकद जमा और निकासी, चेक क्लियरिंग और गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन जैसे काम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बैंकों में स्टाफ सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही कम करेगा। बाकी 50 प्रतिशत स्टाफ घर से काम करेगा। ये काम भी रोटेशन के आधार पर किया जाएगा। बैंक में करेंसी चेस्ट, एटीएम, सिक्योरिटी, डेटा ऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, क्लियरिंग हाउस, बैंक ट्रेजरी से जुड़े सभी काम पहले की तरह सामान्य ढंग से होते रहेंगे। उन्होंने बताया कि ये सभी निर्देश 22 अप्रैल से 15 मई तक के लिए जारी किए गए हैं। सरकार के निर्देशानुसार, इसे बाद में और भी बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान अगर राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन स्थिति को देखते हुए कोई नया आदेश जारी करते हैं, तो उसे भी वरीयता दी जाएगी।
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