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Budaun News: रामलीला मैदान में बनी 22 दुकानों को तोड़ने पर रोक
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वजीरगंज। रामलीला मैदान में बनीं 22 दुकानें को तोड़ने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस आदेश से वहां पर दुकान बनवाने वाले भाजपा नेता राहुल वार्ष्णेय समेत कई अन्य लोगों को राहत मिली है।
रामलीला मैदान में दुकानें बनाकर बेचने के आरोप में 25 मई 2022 को भाजपा नेता राहुल वार्ष्णेय व अन्य के खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज कराए गए थे।
आरोप था कि भाजपा नेता ने वर्ष 2018 में अवैध कब्जा करके खेल व रामलीला मैदान में 22 दुकानें बनाई है। पुलिस ने भाजपा नेता, रामलीला अध्यक्ष व किराएदारों के खिलाफ चार्टशीट लगा कर कोर्ट में पेश कर दी। इस तरह राजनीति की रस्साकसी और कोर्ट के आदेशों के अनुपालन का खेल चलता रहा। 24 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने दुकानें तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन प्रतिवादी ने समय मांगा था। अब हाईकोर्ट ने दुकानें तोड़ने पर रोक लगा दी है। इससे भाजपा नेता और अन्य पक्षकारों को राहत मिली है।
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रामलीला मैदान में दुकानें बनाकर बेचने के आरोप में 25 मई 2022 को भाजपा नेता राहुल वार्ष्णेय व अन्य के खिलाफ आठ मुकदमे दर्ज कराए गए थे।
आरोप था कि भाजपा नेता ने वर्ष 2018 में अवैध कब्जा करके खेल व रामलीला मैदान में 22 दुकानें बनाई है। पुलिस ने भाजपा नेता, रामलीला अध्यक्ष व किराएदारों के खिलाफ चार्टशीट लगा कर कोर्ट में पेश कर दी। इस तरह राजनीति की रस्साकसी और कोर्ट के आदेशों के अनुपालन का खेल चलता रहा। 24 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने दुकानें तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन प्रतिवादी ने समय मांगा था। अब हाईकोर्ट ने दुकानें तोड़ने पर रोक लगा दी है। इससे भाजपा नेता और अन्य पक्षकारों को राहत मिली है।
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