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Eid al-Adha: सड़क पर नहीं होगी नमाज, प्रतिबंधित पशु की न हो कुर्बानी, बदायूं के डीएम ने दिए सख्त निर्देश

Thu, 13 Jun 2024 10:07 AM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 13 Jun 2024 10:07 AM IST
सार

बदायूं में बकरीद, गंगा दशहरा को लेकर डीएम मनोज कुमार ने अधिकारियों को नामित किया है। इसमें 23 मजिस्ट्रेट, 11 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही छह मजिस्ट्रेट अतिरिक्त आरक्षित रखे गए हैं।

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Badaun DM gave strict instructions over Bakrid 2024
विकास भवन में अधिकारियों और संभ्रात लोगाें के साथ बैठक करते डीएम। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बदायूं में ईद-उल-अजहा (बकरीद) व ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा के पर्व पर कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने लोगों के साथ जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। डीएम ने अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी और न ही सड़क पर नमाज होने दी जाएगी।

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बकरीद, गंगा दशहरा को लेकर डीएम मनोज कुमार ने अधिकारियों को नामित किया है। इसमें 23 मजिस्ट्रेट, 11 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ ही छह मजिस्ट्रेट अतिरिक्त आरक्षित रखे गए हैं। कहा कि प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी नहीं होगी। अवशेष (मलबे) का सही प्रकार निस्तारण किया जाए। खुले में कुर्बानी न की जाए।
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16 जून को ही है गंगा दशहरा 
गंगा दशहरा का पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। कछला व अटैना घाट सहित विभिन्न स्थानों पर बैरीकेडिंग, प्रकाश, साफ-सफाई, सुरक्षा आदि व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं। गोताखोरों व नाविकों की व्यवस्थाएं। घाट पर संचालित नांवों का किराया मानक अनुसार रहे।

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डीएम ने कहा कि क्षेत्र में उपद्रवी, असामाजिक तत्वों, अपराधियों की पहचान करें। उनकी गतिविधियों पर दृष्टि रखी जाए। आवश्यकता अनुसार निरोधात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न होने पाए। जिले में धारा 144 प्रभावी है। जिसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम संचालित है। जिसके नंबर 05832 266052, 05832 266054, 7505389289 व 7505395940 हैं। किसी समस्या के लिए लोग इस पर फोन कर सकते हैं।

जिले में 18 जुलाई तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा
जून व जुलाई में गंगा दशहरा, ईद-उल-जुहा (बकरीद), पुर्णिमा व मोहर्रम मनाए जाने हैं। साथ ही प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है। अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन रेनू सिंह ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 पूरे जिले में लागू की गई है। जो 18 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।

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