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Budaun News: हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद विवेचकों को दी गई एनडीपीएस एक्ट की ट्रेनिंग

Wed, 30 Apr 2025 01:29 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 01:29 AM IST
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After the High Court's displeasure, investigators were given training on NDPS Act
बदायूं पुलिस लाइन सभागार में कानून जानकारी देते अ​भियोजन अ​​धिकारी। स्रोत पुलिस
बदायूं। एनडीपीएस एक्ट का ठीक से पालन न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। इसके बाद प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी के आदेश पर मंगलवार को पुलिस लाइन में अभियोजन अधिकारियों ने विवेचक सीओ, एसआई ओर इंस्पेक्टरों को धारा 50 व धारा 52 ए के बारे में जानकारी दी।
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संयुक्त निदेशक अभियोजना अधिकारी आनंदेश्वर प्रसाद शर्मा ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति के पास मादक पदार्थ बरामद होता है तो धारा 50 के तहत कार्रवाई होगी। उसकी तलाशी लेने के लिए राजपत्रित अधिकारी को होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह कानून प्रक्रिया से बाहर माना जाएगा। धारा 52 ए के तहत होनी वाली कार्यवाही में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बरामद माल की सूची तैयार की जाए। फोटोग्राफ लेकर उसे इलेक्ट्रानिक साक्ष्य के रूप में भी रखा जाए। थानेदार और मजिस्ट्रेट के संयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए। यह प्रक्रिया ही सबूत के रूप में मानी जाएगी।
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19 मई तक पूरे प्रदेश में होनी है ट्रेनिंग
हाईकोर्ट ने अधिकारियों को पूरे प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट में सुधार की ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए हैं। इस पर पूरे प्रदेश में ट्रेनिंग कराई जा रही है। 19 मई को प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा।
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