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Budaun News: गोली मारकर घायल करने वाले आरोपी को सात साल की सजा

Wed, 26 Aug 2026 01:54 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:54 AM IST
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Accused sentenced to seven years for shooting and injuring a person.
बदायूं। बिनावर थाना क्षेत्र के घटपुरी गांव में महिला को तमंचे से गोली मारकर घायल करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या-2 नीरज कुमार गर्ग की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए घायल महिला पूनम, उसके बेटे महेंद्र पाल समेत चिकित्सक और पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज कराए।
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अभियोजन के अनुसार, घटना के दौरान सुभाष ने पूनम पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली चलाई थी, जो उसकी दाहिनी टांग में लगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सुभाष को हत्या के प्रयास में और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किए गए अपमान तथा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना।
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हत्या के प्रयास में सात वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर किए गए अपमान में एक वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का आदेश भी अदालत ने दिया। संवाद
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