फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Accused of gang rape of teenage girl gets 20 years imprisonment

Budaun News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

Mon, 01 Apr 2024 02:02 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 01 Apr 2024 02:02 AM IST
विज्ञापन
Accused of gang rape of teenage girl gets 20 years imprisonment
-50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, 90 फीसदी रकम पीड़िता को देने का आदेश
विज्ञापन

-दो नाबालिगों की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में लंबित, भूरा की नौ अक्तोबर को हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
बदायूं। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने सामूहिक दुष्कर्म के दस वर्ष पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने आरोपियों पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 90 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।


जरीफनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 12 सितंबर 2014 की रात को तहरीर देकर गांव के ही चार लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव निवासी भूरा, दन्नू, अमित और मुख्त्यार उसकी नाबालिग बेटी को उठाकर ले गए और मुंह में कपड़ा ठूंसकर सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। मुकदमे के दौरान 9 अक्तोबर 2023 को भूरा की मौत हो गई थी। वहीं अमित और दन्नू को नाबालिग पाते हुए पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में भेज दी गई। शनिवार को न्यायाधीश ने अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद मुख्त्यार को 20 साल कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed