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गंभीर चोट पहुंचाने पर तीन सगे भाइयों को छह-छह साल की कैद
Updated Thu, 31 May 2018 01:52 AM IST
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गंभीर चोट पहुंचाने पर तीन सगे भाइयों को छह-छह साल की कैद
- 1.21 लाख का जुर्माना भी लगाया
- जमा होने पर आधी रकम देनी पड़ेगी वादी को
- थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव तुमरिया खादर में साढ़े छह साल पहले हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं।
मामूली बात पर एक व्यक्ति को लाठी और फरसे से पीटकर गंभीर रूप से घायल करने की घटना में अपर सत्र न्यायाधीश दशम विनोद कुमार ने तीन सगे भाई को छह-छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 1.21 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है, जबकि चौथे आरोपी भाई को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। जुर्माने की धनराशि अदा करने पर आधी रकम पीड़ित को देने का भी आदेश है।
थाना रजपुरा के गांव तुमरिया खादर निवासी हेमराज पुत्र लालसिंह ने 31 दिसंबर 2011 को रिपोर्ट लिखाई थी कि वह सुबह करीब नौ बजे खेत में शीशम को पेड़ काट रहा था। तभी गांव के भूरे, गोवर्धन, कैलाश और गंगाप्रसाद पुत्रगण पूरन यादव आ गए। गाली-गलौज करते हुए बोले-शीशम क्यों काट रहे हो। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। आरोप था कि उन सभी भाइयों ने हेमराज पर लाठी-डंडों और फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित हेमराज ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई।
एडीजे विनोद कुमार ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजवीर सिंह यादव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील को सुनने के बाद मुजरिम भूरे, गोवर्धन, कैलाश को दोषी मानते हुए छह-छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि चौथे आरोपी गंगाप्रसाद को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने तीनों मुजरिमों पर 1.21 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।
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- 1.21 लाख का जुर्माना भी लगाया
- जमा होने पर आधी रकम देनी पड़ेगी वादी को
- थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव तुमरिया खादर में साढ़े छह साल पहले हुई थी घटना
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं।
मामूली बात पर एक व्यक्ति को लाठी और फरसे से पीटकर गंभीर रूप से घायल करने की घटना में अपर सत्र न्यायाधीश दशम विनोद कुमार ने तीन सगे भाई को छह-छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 1.21 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया है, जबकि चौथे आरोपी भाई को साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। जुर्माने की धनराशि अदा करने पर आधी रकम पीड़ित को देने का भी आदेश है।
थाना रजपुरा के गांव तुमरिया खादर निवासी हेमराज पुत्र लालसिंह ने 31 दिसंबर 2011 को रिपोर्ट लिखाई थी कि वह सुबह करीब नौ बजे खेत में शीशम को पेड़ काट रहा था। तभी गांव के भूरे, गोवर्धन, कैलाश और गंगाप्रसाद पुत्रगण पूरन यादव आ गए। गाली-गलौज करते हुए बोले-शीशम क्यों काट रहे हो। इसी बात पर विवाद बढ़ गया। आरोप था कि उन सभी भाइयों ने हेमराज पर लाठी-डंडों और फरसे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित हेमराज ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई।
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एडीजे विनोद कुमार ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजवीर सिंह यादव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील को सुनने के बाद मुजरिम भूरे, गोवर्धन, कैलाश को दोषी मानते हुए छह-छह साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि चौथे आरोपी गंगाप्रसाद को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने तीनों मुजरिमों पर 1.21 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।
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